
उत्तराखंड में ‘दंगारोधी” कानून को मिली मंजूरी
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य…