उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाणपत्र बनेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमर उजाला में 14 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों की मुराद पूरी पर आश्रितों की अब भी अधूरी शीर्षक खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शासन ने इस संंबंध में आदेश जारी किया है।
राज्य में 11 हजार से अधिक चिह्नित राज्य आंदोलनकारी हैं। गृह सचिव शैलेश बगौली ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा, राज्य के चिह्नित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा, जो राज्य आंदोलनकारी पहले से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं।
उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके राज्य आंदोलनकारी फिर से अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अब तक सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है या नहीं।