राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (एलटीसी) की शर्तों में संशोधन कर दिया है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी में रेल के साथ वायुयान से भी यात्रा सुविधा लाभ उठा सकेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
इस निर्णय पर कर्मचारी संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है। अभी तक यात्रा अवकाश की सुविधा लेने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेने का प्रावधान था। शर्तों में संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम पांच दिन कर दिया गया है।