निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने निजी स्कूल संचालकों से पिछले पांच सालों का फीस स्ट्रक्चर तलब किया। कहा, एक्ट के अनुसार विद्यालय तीन वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाए बगैर कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा।
सीडीओ अभिनव शाह ने कहा, स्कूल प्रशासन के व्यय निकालने के बाद स्कूल की कुल जमा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि एक्ट के विपरीत 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ानी आवश्यक हो तो स्कूल को इसके लिए औचित्यपूर्ण कारण शिक्षा विभाग को बताने होंगे। निजी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि आरटीई एक्ट और नियमों के अनुसार ही फीस वृद्धि की जाए। किसी एक निश्चित दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया तो जिला प्रशासन स्कूल का लाइसेंस रद कराने की कार्यवाही करेगा।