नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर पर हुए हादसों का ब्योरा देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम भी मांगे हैं, जिनकी ओर से फोर लेन को टू लेन बनाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
महानगर बस सोसायटी देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट के संज्ञान में आया कि 2015 में कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।
इस मामले में पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सरकार की ओर से बल्लीवाला, बल्लूपुर व आईएसबीटी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 100 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस मामले में सचिव लोनिवि, डीजीपी, आईजी यातायात, लोनिवि विभागाध्यक्ष व एसएसपी देहरादून से ब्योरा तलब किया गया है।